*SDM को कर्मचारियों पर कार्रवाई की पॉवर बढ़ने से मिलेगी जनता हो राहत*
*जनता को राहत देने के लिए ओर जनता को छोटे छोटे कामों के लिए नही काटने पड़ेंगे जिला मुख्यालय के चक्कर*
*राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) का ऐतिहासिक फैसला*
अधीनस्थ,मंत्रालयिक कर्मचारियों पर कार्रवाई का मामला, नियम- 17 के तहत आरोपित करने के लिए किया सशक्त , अधिकतम दो वेतन वृद्धियां रोकने तक की दी शक्तियां , एसडीएम 18 फरवरी 2020 से कर सकेंगे पाॅवर का इस्तेमाल *उपखंड स्तर पर देख पाएंगे उपखंड अधिकारी शिकायतों का कर सकेंगे अपने उपखंड क्षेत्र में ही निस्तारण तब लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे जिला कलेक्टर तक चक्कर छोटे-छोटे कामों के लिए उपखंड अधिकारियों को दी काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की पावर*