*अनाधिकृत कार्यक्रमों एवं चैनलों के प्रसारण पर होगी कार्यवाही*
अजमेर। जिले में कैबल ऑपरेटर्स द्वारा अनाधिकृत कार्यक्रमों एवं चैनलों के प्रसारण करने पर संबंधित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कैबल टीवी नेटवर्क एक्ट के अन्तर्गत कैबल ऑपरेटर भारत सरकार द्वारा पंजीकृत टीवी चैनलों को ही प्रसारित कर सकते है। अपंजीकृत चैनलों एवं अनाधिकृत कार्यक्रमों के प्रसारण से भ्रामक प्रचार होता है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा रहता है। इस कारण जिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त चैनल एवं उनके कार्यक्रमों का प्रसारण ही किया जाना चाहिए। कैबल ऑपरेटर्स द्वारा इन मामलों में उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
अपंजीकृत चेनलो के खिलाफअजमेर जिले में कलक्टर करेंगे कार्यवाही
• BHAVANI SHANKAR UPADHYAY